हिजाब विवाद में कोर्ट का दखल देने से सुप्रीम इनकार- यह बोला SC
नई दिल्ली। कर्नाटक के भीतर चल रहे हिजाब विवाद के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने दखल से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले जिसमें अदालत की ओर से स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई थी, के खिलाफ की गई अपील में दखल देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सही वक्त आने पर वह इस मामले को देखेंगे।
दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ मस्जिद मदारिस और वक्फ इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर जे हल्ली फेडरेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख अपील की गई थी। यह अपील हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ की गई थी जिसमें अदालत ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा है कि सही वक्त आने पर वह इस मामले को देखेगी। उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से इस बाबत दिए गए फैसले में जजमेंट आने तक स्कूल कालेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इससे पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा था, उस समय कांग्रेस नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करते हुए 9 जजों की कांस्टिट्यूशन बैंक से सुनाई कराने की मांग की थी।