पराली जलाना पड़ेगा भारी- किसानों पर भारी भरकम जमाने की तैयारी

लखनऊ। वर्षाकाल के बाद आमतौर पर की जाने वाली धान की कटाई के बचे अवशेष खेतों में ही जलाना अब आसान नहीं होगा। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में एक बड़ी समस्या बनी पराली को खेत में जलाना अब यूपी में अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जिसके लिए किसानों को 15000 रूपये तक का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में धान के अवशेषों के रूप में बचने वाली पराली को ठिकाने लगाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यही वजह है कि समय-समय पर राज्यों द्वारा पराली से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की जाती है।

धान के फसल अवशेष या पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वसूली किसानों से करने के लिए यूपी में खेतों में पराली जलाना अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसके लिए किसानों से ढाई हजार से लेकर 15000 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है।
राजस्व विभाग की ओर से निर्धारित किए गए मानको के मुताबिक दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपए, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए पांच 5000 रूपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 रुपए तक का पर्यावरण कंपनसेशन पराली जलाने वालों से वसूल किया जाएगा।