विधायक को झटका-रेपिस्ट करार दिए गए बीजेपी MLA की विधायकी गई

विधायक को झटका-रेपिस्ट करार दिए गए बीजेपी MLA की विधायकी गई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जनपद की दुद्धी विधानसभा सीट के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को बड़ा झटका देते हुए 25 साल की सजा मिलने पर उसकी विधायकी खत्म कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में मिली सजा के बाद बीजेपी एमएलए की सदस्यता रद्द कर दी गई है।

शनिवार को विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है।

जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि सोनभद्र जनपद की 403 दुद्धी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधायक निर्वाचित हुए रामदुलार गोंड को एडीजे प्रथम की एमपी- एमएलए कोर्ट ने कई दूसरे मामलों समेत पाॅक्सो एक्ट मामले में दोषी पाया है, जिसके चलते अदालत द्वारा भाजपा विधायक को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

सजा में 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ एमएलए पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की दशा में विधायक को 3 साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। इसके अलावा धारा 506 के अपराध में विधायक को 2 साल का कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थ दंड एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा विधानसभा सदस्य पर लगाया गया है। विधानसभा की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है की धारा 502 के तहत 5000 रुपए का जुर्माना नहीं देने पर विधायक को 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। ऐसे में रामदुलार गोंड 15 दिसंबर से विधानसभा के लिए डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। 15 दिसंबर 2023 से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में रामदुलार गोंड का स्थान रिक्त हो गया है।



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