ज्ञानवापी मामले मे मुस्लिम पक्ष को झटका-हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

ज्ञानवापी मामले मे मुस्लिम पक्ष को झटका-हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले की कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद एवं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में वाराणसी अदालत के समक्ष लंबित पड़ी एक सिविल मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देते हुए उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की गई थी। जहां ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है।

मंगलवार को हुए एक बड़े घटनाक्रम के अंतर्गत वाराणसी में ज्ञानवापी मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद एवं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई याचिकाव के उस बैच को खारिज कर दिया है, जिसमें वाराणसी अदालत के समक्ष लंबित पड़ी एक सिविल मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। हिंदू पक्ष के वादी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का ही एक हिस्सा है। अदालत ने कहा है कि यह मुकदमा जो राष्ट्रीय महत्व का है, पूरी तरह से चलने के योग्य है और धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित नहीं है। यह निर्णय पवित्र स्थल के आसपास चल रही कानूनी लड़ाई के लिए पर्याप्त निहितार्थ रखता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से हिंदू पक्ष की सभी पांच याचिकाओं को सुनने योग्य मानते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर इसकी सुनवाई पूरी की जाए।उच्च न्यायालय ने 1991 में दाखिल किए गए सिविल वाद के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। ज्ञानवापी मस्जिद एवं विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।



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