लागू हुई धारा 144- नहीं कर पाएंगे धरना प्रदर्शन- इतने दिनों तक पाबंदी
गाजियाबाद। प्रशासन की ओर से आगामी त्योहारों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा राजनीतिक दलों के धरने प्रदर्शनों के मद्देनजर जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है
मंगलवार को जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत प्रशासन द्वारा जिले भर में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलेभर में आगामी 5 जुलाई तक राजनीतिक दलों के धरने प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है। जलसे जुलूस एवं अन्य कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति से आयोजित किए जा सकेंगे।
जिला प्रशासन की ओर से यह निषेधाज्ञा आगामी त्योहारों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा राजनीतिक दलों के धरने प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। जिलाधिकारी की ओर से कहा गया है कि लागू हुई निषेधाज्ञा मंगलवार से शुरू होकर आगामी 5 जुलाई तक जनपद भर में प्रभावी रहेगी। इस दौरान धरने एवं प्रदर्शनों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।