SC की सरकार को लताड़- पूछा आप हाईवे कैसे बंद कर सकते हैं?

SC की सरकार को लताड़- पूछा आप हाईवे कैसे बंद कर सकते हैं?

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर शंभू बॉर्डर पर की गई बेरिकेडिंग को लेकर हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी हरियाणा सरकार को कड़ी लताड़ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया है कि वह हाईवे कैसे ब्लॉक कर सकती है? न्यायालय ने सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।

शुक्रवार को हरियाणा सरकार की लगातार दूसरे दिन अदालत में भारी फजीहत हुई है। बीते दिन हाईकोर्ट की फटकार झेलने वाली हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बेरिकेट्स हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगाई है।

हरियाणा सरकार से कड़े सवाल पूछते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा सरकार से सवाल किया है कि वह हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है!. सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के निकट शंभू बॉर्डर को आवागमन के लिए खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर यह टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि कोई भी सरकार हाईवे पर चलने वाले ट्रैफिक को नहीं रोक सकती है। सरकार का काम केवल यातायात को नियंत्रित करना है उसे रोकना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि वह हाईकोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को क्यों चुनौती देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस उज्जल भुईया की पीठ ने हरियाणा सरकार को तुरंत शंभू बॉर्डर पर लगाई गई बेरिकेट्स हटाने का निर्देश दिया है।

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