संजय सिंह को मिली अंतरिम जमानत की अर्जी दायर करने की सुप्रीम इजाजत

संजय सिंह को मिली अंतरिम जमानत की अर्जी दायर करने की सुप्रीम इजाजत

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजधानी दिल्ली में होना बताये जा रहे शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह को अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी है। अदालत का कहना है कि 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से दिए गए ऑर्डर से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर सुनवाई करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह अंतरिम जमानत की लिए अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एवीएन भट्टी की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस का जवाब 11 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। उल्लेखनीय है कि सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी और दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लांड्रिंग केस में रिमांड के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

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