रेप एवं मर्डर के विरोध पर लगाम- मेडिकल कॉलेज के आसपास धारा 163
कोलकाता। राजधानी के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप एवं मर्डर के विरोध पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज के आसपास धारा 163 लागू करते हुए धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में बीते दिनों ट्रेनी डॉक्टर के साथ अंजाम दी गई रेप एवं मर्डर की घटना को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज के आसपास किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा।
कोलकाता प्रशासन की ओर से दी गई अपनी सफाई में कहा गया है कि कानून व्यवस्था को लेकर मिली गंभीर रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के आसपास विरोध प्रदर्शन रैली और धरना आदि देने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी।
कोलकाता के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के आदेशों पर जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है।