बैंक अधिकारियों को दिये अधिकतम रियायतें देने के आदेश

बैंक अधिकारियों को दिये अधिकतम रियायतें देने के आदेश

मुजफ्फरनगर। लोक अदालत में बैंक संबंधी मामलों के अधिक से अधिक निस्तारण के लिए लोक अदालत के नोडल अधिकारी एडीजे शक्ति सिंह द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। इस दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए अधिक से अधिक रियायत प्रदान करें।

एलडीएम बीएस तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 नवम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में बैंक संबंधी मामलों के अधिक से अधिक निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी एडीजे शक्ति सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयेाजन किया या, जिसमें एडीजे शक्ति सिंह द्वारा बैंक के समन्वयकों को यह निर्देशित किया गया कि लोक अदालत में आने वाले व्यक्तियों को बैंकों की ओर से अधिकतम रियायतें प्रदान की जायें। उनके द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बार लोक अदालत में समस्त बैंक न्यूनतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करें तथा उपयुक्त मामलों में इस छूट को और बढ़ाने का प्रयास करें। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिस तिथि पर खाता एनपीए घोशित होगा, उसके उपरांत लगाये गये ब्याज पर भी छूट दी जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि ब्रांच स्तर पर लोक अदालत में अपना प्रकरण लगवाने के इच्छुक व्यक्तियों से समस्त बैंक संवाद स्थापित करेंगे।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तौगी द्वारा समस्त बैंक अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया कि लोक अदालत के लिए सभी बैंक अपने स्तर से भी अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास करें। बैठक में बैठक में एलडीएम भोपाल सिंह तोमर द्वारा लोक अदालत में समस्त बैंकों की ओर से यह आश्वस्त किया गया कि लोक अदालत में सभी बैंक पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। बैठक में समस्त बैंक प्रबन्धक एवं जिला कोर्डिनेटर उपस्थित रहे।

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