संपत्ति मामले में तमिलनाडु के दो मंत्रियों को आरोपमुक्त करने का आदेश..
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन तथा वित्त मंत्री थंगम थेनारासु को उनके खिलाफ 2011 और 2012 में दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपमुक्त करने संबंधी विशेष अदालत का आदेश रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने सांसद/विधायक के मामलों के लिए विशेष अदालत की ओर से 20 जुलाई- 2023 को पारित उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें श्री रामचंद्रन , उनकी पत्नी आर. अधिलक्ष्मी तथा मित्र के.एस.पी. षणमुगामूर्ति को आरोपमुक्त किया गया था। इसी प्रकार श्री थेन्नारासु और उनकी पत्नी टी. मणिमेगालाई को आरोपमुक्त करने के फैसले को भी पलट दिया गया।
न्यायालय ने दोनों मंत्रियों को आगामी 11 सितम्बर को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने विशेष अदालत को आरोप तय करने और दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि विशेष अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था और अदालत के पास बिना कोई कारण बताए आरोपी को बरी करने का कोई अधिकार नहीं था।
दोनों मंत्रियों ने अपने बरी होने का बचाव किया और तर्क दिया कि उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच शुरू की गई थी, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट के पास अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रिपोर्टों को देखने और अपने निर्णय पर पहुंचने का विवेकाधिकार है1