पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को अब तिरंगे के सामने देनी होगी 21 सलामी

पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को अब तिरंगे के सामने देनी होगी 21 सलामी

जबलपुर। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के साथ भारत के विरुद्ध नारे लगाने के आरोपी को हाई कोर्ट की बेंच ने सशर्त जमानत देते हुए उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी और इस दौरान तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी पड़ेगी।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के साथ भारत के विरुद्ध नारे बुलंद करने के आरोपी 28 साल के फैसल खान उर्फ फैजान को इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे केस खत्म होने तक अब हर महीने पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगानी होगी।

अदालत ने कहा है कि थाने में हाजिरी हाजिरी लगाने के दौरान फैसल को वहां पर लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी और भारत माता की जय का नारा भी लगाना पड़ेगा।

हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल खान को ₹50000 के बांड के साथ जमानत दी है और कहा है कि उसे सवेरे 10:00 बजे से लेकर 12:00 के बीच थाने पहुंचकर वहां लगे तिरंगे को सलामी देनी होगी।

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