पतंगबाजों की नहीं खैर- चाइनीस मांझे से नुकसान पर 10 साल की सजा
लखनऊ। पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोगों के लिए बेड खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ में संचालित मेट्रो ने कॉरिडोर के आसपास पतंग उड़ाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चाइनीस मांझे की वजह से अगर संपत्ति को नुकसान होता है तो इसे अपराध मानते हुए संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिसमें 10 साल की सजा और बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है।
राजधानी लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का संचालन होने के बाद बिना थकान के अपने गंतव्य तक पहुंचने की इच्छा को रफ्तार मिली है। लेकिन पतंगबाजों ने काफी हद तक लखनऊ मेट्रो की मुश्किलों में इजाफा कर रखा है।
अब इसे लेकर यूपीएमआरसी ने सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक के इलाके में पूरे मेट्रो कॉरिडोर के पास पतंगबाजों से पतंग नहीं उड़ने की अपील करते हुए बताया है कि पतंगबाजी से मेट्रो संपत्ति को नुकसान होना एक दंडनीय अपराध है। जिसमें मेट्रो रेलवे एक्ट के अंतर्गत 10 साल की सजा और बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान है।
यूपीएमआरसी के डीजीएम हितेश चांदना ने बताया है कि राजधानी लखनऊ में संचालित हो रही लखनऊ मेट्रो के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में मुंशी की पुलिया से लेकर सीसीएस एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन के बीच पतंगबाजी से लगातार मेट्रो सेवाएं प्रभावित हो रही है।
हालांकि इसके लिए मेट्रो द्वारा लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, इसके बावजूद लोग मेट्रो कॉरिडोर के आसपास चाइनीस मांझे से पतंगबाजी करते हुए अपनी जान को खतरे में डालने के साथ-साथ मेट्रो संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अब इससे निपटने के लिए मेट्रो द्वारा कॉरिडोर के आसपास सख्त पहरेदारी करनी शुरू कर दी है।