अमरमणि की रिहाई पर नहीं लगी रोक-SC ने UP सरकार को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची बहन को राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक नहीं लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अदालत के इस फैसले के बाद मधुमिता की बहन कोर्ट परिसर में ही फूट-फूट कर रोने लगी।
शुक्रवार को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। पूर्व मंत्री अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि की जेल से रिहाई पर रोक नहीं लगने के फैसले के बाद मधुमिता की बहन निधि शुक्ला अदालत परिसर में ही फूट-फूट कर रोने लगी। कोर्ट परिसर में आसपास मौजूद लोगों ने बुरी तरह से रो रही निधि शुक्ला को दिलासा देने की कोशिश की। इस दौरान निधि शुक्ला ने रोते हुए कहा कि बहन को न्याय दिलाने के लिए मैं बीस साल से दौड़ लगा रही हूं। सीबीसीआईडी, सीबीआई, सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक न्याय पाने के लिए मैं पहुंची। लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिल सका है। अदालत ने मेरी बहन मधुमति शुक्ला की हत्या के आरोपी पूर्व मंत्री और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा दी। लेकिन सरकार कभी भी अमरमणि को जेल नहीं भेज पाई।