यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत ने निपटाए 5185 मामले
पटना। बिहार में पटना न्यायमंडल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज 5185 मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया जिनमें 39 करोड़ 13 लाख 2304 रुपयों की राशि बैंक ऋण, वाहन दुर्घटना बीमा एवं अन्य मुकदमों में समझौते के आधार पर तय हुई।
पटना न्यायमंडल के पटना सदर, बाढ, पटना सिटी, दानापुर, मसौढी और पालीगंज में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार शनिवार को आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की निगरानी पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजीव रंजन ने स्वयं की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रहलाद कुमार ने बताया कि पटना न्यायमंडल में कुल 43 पीठों का गठन मामलों की सुनवाई के लिए किया गया था, जिसमें वाहन दुर्घटना दावा, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक ऋण के मामले, बिजली एवं टेलीफोन विभाग समेत दीवानी तथा आपराधिक सुलह योग मामलों की सुनवाई की गई। आपसी सहमति से सुनवाई के बाद जहां न्यायालय मे लंबित 2956 मामलों का निपटारा किया गया वहीं 2229 वैसे मामलों का भी निपटारा किया गया जिसके मुकदमे अभी किसी न्यायालय में दाखिल नहीं हुए थे।
कुमार ने बताया कि इस लोक अदालत में जनमानस, न्यायिक पदाधिकारियों बैंक और इंश्योरेंस कंपनी एवं सरकारी विभागों के अधिकारियों की सराहनीय भागीदारी रही। गठन की गई पीठों में एडीजे कमलेश चंद्र मिश्र, योगेश शरण त्रिपाठी, बृजेश कुमार पाठक, राकेश कुमार तिवारी, राजेश कुमार द्विवेदी, राजेंद्र कुमार सिन्हा, छेदी राम, राज विजय सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद सलीम, सीजीएम अखिलेश पांडे एवं अवर न्यायाधीश सारिका बहालिया तथा जबीन जमाल शामिल थे, जिन्होंने मामलों की सुनवाई की।