मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा

मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा

इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा सरगना हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के दो और मामलों में गुरुवार को दस साल कैद की सजा सुनाई। उसे गत फरवरी में भी इसी तरह के दो मामलों में 11 साल की सजा हुई थी। कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, 'लाहौर की आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने दो और मामलों में सईद समेत चार लोगों को सजा सुनाई है। सईद के दो करीबी साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस-दस साल की सजा दी गई। जबकि सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। अधिकारी के अनुसार, 'एटीसी के जज अरशद हुसैन ने दोनों मामलों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।' अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ सईद की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है।

मुंबई हमले(26/11) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने हाफिज सईद को आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) से संबंधित दो मामलों में सजा सुनाई है। हाफिज सईद के साथ जफर इकबाल, अब्दुल रहमान मक्की और याहया मुजाहिद को भी जा सुनाई गई है।

41 मामले किये गए दर्ज पाकिस्तान के आतंक रोधी विभाग ने सईद और जमात-उद-दावा के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 24 में फैसला आ चुका है। जबकि बाकी मामले एटीसी में लंबित हैं। सईद के खिलाफ अब तक कुल चार मामलों में फैसला हुआ है। उसे आतंकी फंडिंग के मामलों में गत वर्ष 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वह इस समय लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है।

Next Story
epmty
epmty
Top