बाघ की खाल जब्त करने मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक टीम ने मयूरभंज जिले में गत 14 दिसंबर को बाघ की खाल जब्त करने के मामले में एक और वन्यजीव अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा चुका है। एसटीएफ सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर एसटीएफ की एक टीम और बारीपाड़ा वन मंडल के अधिकारियों ने एक संयुक्त छापेमारी के दौरान शुक्रवार को मयूरभंज जिले के उदला पुलिस थाने के सासंगबेड़ा निवासी चागुलू उर्फ पूर्ण चंद्र मांझी को गिरफ्तार किया। उसे एसडीजेएम उदला की अदालत में पेश किया गया।
चागुलू को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 379/411/120 (बी) आईपीसी आर/डब्ल्यू सेक्शन 25/27 और आर्म्स एक्ट 1985 आर/डब्ल्यू सेक्शन 51 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 14 दिसंबर को वन्यजीव अपराधी देव कुमार पात्रा के कब्जे से आखिरी बाघ की खाल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि चागुलु बाघ की खाल खरीदने वाला मुख्य आरोपी है।