नाबालिग का अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग का अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशिष्ट अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाइ।

विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने प्रकरण की जानकारी देते बताया कि 26 फरवरी 2016 को रायसिंहनगर के वार्ड नंबर 13 के एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए दुलीचंद उर्फ दुलीराम नायक पर उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण एवं दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़ित 14 वर्षीय किशोरी के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात दुलीचंद के विरुद्ध अदालत में चालान पेश कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान 9 गवाह तथा 23 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

न्यायाधीश अरुण अग्रवाल ने आज निर्णय देते हुए आरोपी दुलीचंद उर्फ दुलीराम को धारा 376 21 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार का अर्थदंड लगाया।

वार्ता

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