जेल में बंद सपा एमएलए की राइफल एवं पिस्टल का लाइसेंस निरस्त
कानपुर। जिला अधिकारी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान जेल में बंद चल रहे समाजवादी पार्टी के विधायक के नाम पर दर्ज राइफल एवं पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। विधायक को विधिवत नोटिस जारी करते हुए इस बाबत जवाब मांगा गया था।
शुक्रवार को महाराजगंज की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलों में इजाफा करते हुए कानपुर के जिला अधिकारी की अदालत में हुई सुनवाई के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के नाम पर दर्ज राइफल एवं पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। सुनवाई पूरी होने के बाद जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक को लाइसेंस निरस्तीकरण के मामले में सुनवाई का पूरा मौका दिया गया था।
फिलहाल महाराजगंज की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चकेरी थाना मैं कई मामले दर्ज है। जिसके चलते अदालत को बताया गया है कि समाजवादी पार्टी का विधायक इरफान सोलंकी लाइसेंसी शस्त्र के दम पर लड़ाई, झगड़ा, फसाद, मारपीट, आगजनी, रंगदारी मांगने, हत्या का प्रयास और जमीनों पर अवैध कब्जा करने का अभ्यस्त अपराधी है।
लाइसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस की ओर से जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो रिपोर्ट जिलाधिकारी की अदालत में भेजी गई थी, उसमें सपा एमएलए के खिलाफ दर्ज 18 मुकदमों का जिक्र है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी मामले से पहले समाजवादी पार्टी के खिलाफ छह नहीं बल्कि 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अदालत ने इसी को आधार बनाते हुए सपा एमएलए के राइफल एवं पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।