लखीमपुर हिंसा मामला- मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र की अंतरिम जमानत की...
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में वर्ष 2021 के अक्टूबर महीने में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निचली अदालत से मुकदमे की बाबत रिपोर्ट मंगवाई है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को और अधिक राहत देते हुए उसकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर वर्ष 2021 की अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी किसानों को अपनी कार से कुचलने का आरोप है।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस केवी विश्वनाथ की दो सदस्यीय बेंच ने निचली अदालत से रिपोर्ट मंगवाई है।
इससे पहले भी पिछले साल की 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को उस समय राहत दी गई थी, जब किसानों पर कार चढ़ाने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां की देखभाल करने और बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाने की अनुमति दे दी थी।