जम्मू प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध

जम्मू प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध

जम्मू। सीमा पार से गोलीबारी की हालिया घटनाओं के मद्देनजर जम्मू जिला प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पांच किलोमीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है जो अगले आदेश तक जारी रहेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आदेश के मुताबिक अक्सर देखा जाता है कि शादी के मौसम में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी होती है जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब सुरक्षा बलों के बीच भ्रम और गलतफहमी पैदा होती है।

एक अधिकारी ने कहा,“पटाखों को सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के रूप में देखकर सुरक्षाकर्मियों और ग्रामीणों में दहशत फैल जाया करती है।”

उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर धारा 144 के तहत पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि दीपवली का त्योहार करीब आ रहा है और शादियों का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में पटाखों के इस्तेमाल तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

गत 17 और 26 अक्टूबर को पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू के अरनिया और बिश्नाह सेक्टरों में अकारण गोलीबारी करके सीमावर्ती गांवों पर बमबारी की जिससे निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेने को मजबूर होना पड़ा था।

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