आयुध अधिनियम के मामले में अपराधी को हुई कैद- अब काटनी पड़ेगी जेल

आयुध अधिनियम के मामले में अपराधी को हुई कैद- अब काटनी पड़ेगी जेल

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना जीआरपी, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन सेल द्वारा आयुद्व अधिनियम के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 1 अपराधी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में थाना जीआरपी पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भारसी थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 620/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट अधिनियम में पंजीकृत किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 3000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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