निजी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टॉफ- नाक से नीचे मास्क तो नो एंट्री

निजी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टॉफ- नाक से नीचे मास्क तो नो एंट्री

मुंबई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर देश के कई राज्यों में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब में सरकार द्वारा 11 जनपदों में रात का कर्फ्यू और स्कूल-कॉलेजों को बंद कर दिये जाने के बाद अब महाराष्ट्र में भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।

राज्य में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को लेकर शुक्रवार को जारी किए गए नये आदेशों में निजी दफ्तरों में भी 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाने का आदेश दिया गया है। कंपनियों से कहा गया है कि वह अपने 50 फीसदी स्टाफ को ही दफ्तरों में बुलवाएं। इसके अलावा राज्य के सिनेमाघरों व ऑडिटोरियम के भी 50 फीसदी क्षमता के संचालन के आदेश दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि सही ढंग से मास्क लगाकर ना आने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी।

राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि किसी भी थिएटर या ऑडिटोरियम में यदि नाक से नीचे संबंधित व्यक्ति का मास्क होता है तो उसे प्रवेश नही दिया जायेगा। हर जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को सरकार के आदेशों में कहा गया है। इसके अलावा कार्यालय के गेट पर तापमान मापने की व्यवस्था रहेगी। हालांकि जरूरी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों को इन आदेशों से छूट रहेगी। वही सरकारी दफ्तरों के मामलों में विभागों के प्रमुखों को अधिकार दिया गया है कि वह कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में स्वयं परिस्थितियों को देखकर फैसला लें। इन आदेशों से इतर उत्पादन क्षेत्र को पूरी क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया गया है हालांकि उत्पादन क्षेत्र को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।








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