गलत तरीके से संबंध बनाना पड़ा भारी-अप्राकृतिक सेक्स के शौकीन पति को कैद

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रायपुर। पत्नी के साथ गलत तरीके से संबंध बनाना कारोबारी पति को बुरी तरह से भारी पड़ गया है। अप्राकृतिक सेक्स के शौकीन पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 9 साल की जय की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बहू को प्रताड़ित करने के मामले में सास, ससुर एवं ननंद को भी अदालत द्वारा जेल भेजा गया।

दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग के रहने वाले प्रमुख कारोबारी पति के खिलाफ पत्नी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वर्ष 2007 में हुई शादी के बाद पति उसे गलत तरीके से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। इसके लिए उसे मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी। पति की अननेचुरल सेक्स की डिमांड से वह बुरी तरह से परेशान आ गई थी। शिकायत किए जाने पर पीड़िता को पति एवं ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया। पीड़िता की एक बेटी भी है, लेकिन पति और ससुराल वालों के अत्याचार की वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था। जिसके चलते महिला 2016 में अपनी बेटी के साथ मायके चली गई थी। वर्ष 2016 की 7 मई को महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अननेचुरल सेक्स के आरोपों की वजह से कारोबारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 एवं दहेज प्रताड़ना की वजह से 498ए के तहत केस दर्ज किया था।सोमवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी कारोबारी को पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स के लिए मजबूर करने का दोषी पाया। इसके चलते आरोपी पति को 9 साल की जेल की अदालत ने सजा सुनाई और बहू को प्रताड़ित करने के लिए सास ससुर के साथ ननद को भी जेल भेजा गया है।

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