गृह मंत्रालय ने किया राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द

गृह मंत्रालय ने किया राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए ( FCRA) लाइसेंस विदेशी फंडिंग कानून के तहत के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रद्द कर दिया है। इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं।

गौरतलब है कि राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। वर्तमान में इसकी चैयरपर्सन कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, तो वही इस ट्रस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ट्रस्टी है। बताया जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में राजीव गांधी फाउंडेशन एवं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट कि विदेशी फंडिंग की जांच के लिए ईडी के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

सूत्रों का कहना है कि इस इस समिति ने संगठन के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए ( FCRA )का लाइसेंस रद्द करने की गृह मंत्रालय से सिफारिश की थी। जिसके आधार पर गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसकी सूचना इस ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भेज दी गई है।

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