मस्जिद विवाद में सड़क पर उतरी भीड़- लगाई धारा 163-पांच लोगों के..
शिमला। तूल पकड़ते जा रहे अवैध मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से निकाले गए विशाल जूलुस में शामिल भारी भीड़ के सड़क पर उतरने के बाद इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। सवेरे 7:00 बजे से लेकर रात के 12:00 तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।
बुधवार को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद का मामला तूल पकड़ गया है। संजौली में हिंदू संगठनों की ओर से आज सड़कों पर उतरकर मस्जिद गिराने की डिमांड को लेकर किए गए प्रदर्शन के ऐलान के बाद डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है।
संजौली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात करते हुए सवेरे 7:00 बजे से रात 11:59 तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस की ओर से रात शहर में फ्लैग मार्च किया गया था, इसके अलावा अवैध होना बताई जा रही मस्जिद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है।