देश काटने की धमकी देने वाले शरजील को हाईकोर्ट ने देशद्रोह में दी जमानत

देश काटने की धमकी देने वाले शरजील को हाईकोर्ट ने देशद्रोह में दी जमानत

नई दिल्ली। असम के साथ उत्तर पूर्व इलाके को देश से काटने की धमकी देने वाले शरजील इमाम को 2020 में हुए सांप्रदायिक मामले में हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। अदालत से बेल पाने वाले शरजील पर देशद्रोह एवं गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं।

बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में असम एवं उत्तर पूर्व राज्यों को देश से काटने की धमकी देने वाले शरजील इमाम को जमानत दे दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शरजील इमाम ने कथित तौर पर वर्ष 2019 की 13 दिसंबर को राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण के दौरान असम एवं शेष उत्तर पूर्व इलाके को देश से काटने की धमकी दी थी।

शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने देश काटने की धमकी देने वाले शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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