पत्नि-बेटे के साथ किया था ऐसा- दोषी सिद्ध हुआ तो मिला उम्रकैद की सजा
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश अर्पणा पांडे ने विजय कृष्ण को पत्नी और बेटे की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। विजय कृष्ण पिछले छह साल से जेल में बंद है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश सहल ने आज बताया कि 19 मई 2016 को थाना गागलहेड़ी में उसी क्षेत्र के गांव हरोड़ा निवासी सुलेमान ने सूचना दी थी कि उनके गांव में ट्यूबवैल के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई है। इस गाड़ी में चालक की सीट पर एक व्यक्ति बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। गाड़ी में एक बच्चे और महिला के शव भी पड़े हुये हैं।
पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि विजय कृष्ण निवासी गांव एबला जिला करनाल हरियाणा पत्नी शादी से खुश नहीं था। उसे अपनी पत्नी सीमा देवी के किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक संबंध होने का शक था और पुत्र जश्न को भी वह अपनी संतान नहीं मानता था। विजय कृष्ण ने दोनों से छुटकारा पाने के लिए हरिद्वार घुमाने का बहाना बनाते हुए वह पत्नी सीमा देवी और पुत्र को कार से सहारनपुर के हरोड़ा गांव में ले आया। जहां उसने एक ट्यूबवैल के पास कार को खड़ी करके नींद की गोलियां पानी में मिलाकर पिला दी और बेहोश होने पर दोनों की छुरी से गर्दन काटकर हत्या कर दी।
बेटा जश्न की उम्र मात्र चार साल थी। विजय कृष्ण ने पुलिस को गुमराह करने के लिए और लूट का मामला दिखाने के लिए खुद भी नींद की तीन गोलियां खा ली थी। पुलिस ने इस मामले की जांच कर चार्जशीट एडीजे कोर्ट संख्या-4 में दर्ज कराई थी।