शासन ने पलटा DM का आदेश- कार्यमुक्त BDO हो गया बहाल

शासन ने पलटा DM का आदेश- कार्यमुक्त BDO हो गया बहाल

लखनऊ। जिलाधिकारी का फैसला शासन की ओर से बदल दिया गया है। जिसके चलते जिला अधिकारी के ना चाहते हुए भी बीडीओ अब अपने पद पर काम करते रहेंगे। बीडीओ को जिलाधिकारी और ग्राम्य विकास विभाग के बीच इस मामले को लेकर हुए पत्राचार के संबंध में खूब चर्चाएं हैं।

दरअसल जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने वर्ष 2023 की 16 सितंबर को वजीरगंज के खंड विकास अधिकारी को कार्य मुक्त करने का आदेश देते हुए कहा था कि वह अपनी आख्या आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के समक्ष पहुंचकर प्रस्तुत करें।


इस आदेश की जानकारी जब ग्राम्य विकास विभाग को लगी तो अफसरों ने डीएम की कार्यवाही को लेकर नाराजगी जताई। ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव प्रहलाद बरनवाल की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि जिलाधिकारी ने अपने आदेश में खंड विकास अधिकारी द्वारा की गई अनुशासनहीनता और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा बिना अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय छोड़कर बाहर जाने एवं विकास कार्य कर्मों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने जैसे तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है।

ग्राम्य विकास विभाग ने यह भी कहा है कि जिलाधिकारी द्वारा इस तरह के मामलों में बीडीओ को परामर्श देने, अप्रसन्नता व्यक्त करने, चेतावनी देने विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने की कार्यवाही की जा सकती है।

ग्राम्य विकास विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों से अब यह बात साफ हो गई है कि जिलाधिकारी द्वारा सीधे स्तर पर खंड विकास अधिकारी को कार्य मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जिलाधिकारी को ग्राम्य विकास विभाग को लिखना चाहिए।

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