मिली जमानत-मोबाइल बंद नहीं कर सकेंगे यह नेता, व्हाट्सएप से देनी होगी लोकेशन
नई दिल्ली। ड्रग्स मामले में फंसे अकाली नेता को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत के साथ लगाई गई 6 शर्तों में अकाली नेता देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और उन्हें हर समय अपना मोबाइल स्विच ऑन रखना पड़ेगा। व्हाट्सएप के जरिए अकाली नेता को जांच एजेंसी के पास अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी।
मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से ड्रग्स मामले में फंसे हुए अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी गई है। 6 शर्तों के साथ अकाली नेता को दी गई अंतरिम जमानत के तहत बिक्रम सिंह मजीठिया देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। अपने मोबाइल फोन को भी अकाली नेता को हर समय स्विच ऑन रखना होगा। इतना ही नहीं व्हाट्सएप के माध्यम से अकाली नेता को अपनी लाइव लोकेशन जांच एजेंसी के पास शेयर करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि मोहाली कोर्ट की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट पहुंचे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अदालत ने अंतरिम जमानत देकर बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक बिक्रम मजीठिया को जब भी जरूरत होगी जांच कर रही एजेंसी के सामने पेश होना होगा। सुनवाई की अगली तारीख तक बिक्रम मजीठिया देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। अकाली नेता को 438-2 सीआरपीसी के तहत दर्ज सभी शर्तों का पालन करना होगा।