विजिलेंस के छापे में चोरी की बिजली से चलते मिले गुड कोल्हू
मुजफ्फरनगर। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम की ओर से की गई छापामार कार्यवाही में चोरी की बिजली से गुड़ बनाने के कोल्हूओं का संचालन होना पाया गया है। बिजली चोर कोल्हू संचालकों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराते हुए तकरीबन 15 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद एक्स ई एन विजिलेंस धीरेंद्र कुमार के निर्देशन में जनपद के कई स्थानों पर संचालित किए जा रहे गुड बनाने के कोल्हूओ पर छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया गया है।
जनपद के भोपा गांव के गुफरान की कोल्हू पर की गई छापामार कार्यवाही में नजदीक रखें ट्रांसफार्मर से केबिल के माध्यम से बिजली की चोरी होती हुई पाई गई है। इसी तरह गांव ककराला में भी अंकित पुत्र सत्यवीर और शेर सिंह के कोल्हू पर चोरी की बिजली से कोल्हू का संचालन होता पाया गया है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव मखियाली में महबूब के कोल्हू पर भी सीधे के बिल डालकर बिजली की चोरी होते पकड़ी गई है। एक्सईएन धीरेंद्र कुमार ने बताया है कि चारों कोल्हू संचालकों पर 32.33 किलो वाट का लोड चोरी होना पाया गया है। उन्होंने बताया है कि सभी कोलू मालिकों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी करने वाले कोलू संचालकों पर 1500000 रुपए का जुर्माना लगाया है