मुख्तार एवं बेटे अब्बास पर ED का शिकंजा- कर ली 75 लाख की संपत्ति जप्त
लखनऊ। जेल में बंद कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी और उसके एमएलए रहे बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई बड़ी कार्यवाही में 73 लाख 47 हजार की संपत्ति को स्थाई तौर पर जप्त कर लिया गया है।
बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत जेल में बंद चल रहे कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी की गाजीपुर एवं मऊ जनपद में स्थित तकरीबन 73 लाख 43 हजार रुपए की कीमत की संपत्ति को स्थाई रूप से जप्त कर लिया गया है।
गाजीपुर जनपद की सदर तहसील के मौज राजेदपुर देहाती स्थित आराजी नंबर 604 की 1538 वर्ग फीट जमीन और उसे पर बनी इमारत तथा मऊ जनपद की सदर तहसील के मौजा जहांगीराबाद स्थित आराजी नंबर 169 की 60 20 वर्ग फीट जमीन और उसे पर बनी बिल्डिंग को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आज बुधवार को जप्त कर लिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बताया गया है कि संपत्ति के मालिक के तौर पर अब्बास अंसारी ने सरकारी दरों से 6.33 करोड रुपए मूल्य की इन संपत्तियों को केवल 71 लाख 94 हजार रुपए में हासिल किया था। इससे पहले वर्ष 2023 की 14 अक्टूबर को यह जमीन अस्थाई तौर पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जप्त की गई थी।