डीएम के आदेश से पियक्कड़ों को झटका- 22 जनवरी को नहीं बिकेगी दारू
मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी मल्लप्पा बंगारी की ओर से जारी किए गए आदेशों से जनपद के पियक्कड़ों को जोर का झटका लगा है। डीएम के आदेशों के अंतर्गत आगामी 22 जनवरी को जनपद में दारू की दुकान बंद रखे जाने से पियक्कड़ों को ठंड से बचने को दारू नहीं मिल सकेगी।
सोमवार को जिलाधिकारी मल्लप्पा बंगारी की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को की जाएगी। इसके चलते शासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश की सभी दारू की दुकान बंद रहेगी। उन्होंने कहा है कि इस बंदी के लिए लाइसेंस धारी किसी प्रकार के प्रतिकार या दावे का हकदार नहीं होगा।
इसी शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी मल्लप्पा बंगारी ने आबकारी अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद मुजफ्फरनगर की समस्त आबकारी दुकान जैसे देसी शराब, विदेशी मदिरा और बीयर मॉडल शॉप के फुटकर अनुज्ञापियो को 22 जनवरी को अपनी दुकान बंद रखने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री पर भी 22 जनवरी को रोक लगाते हुए कहा है कि इस बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।