डीएम के आदेश जारी- नहीं है हेलमेट तो पेट्रोल भी नहीं

सहारनपुर। हेलमेट लगाकर बाइक चलाने का मुकम्मल इंतजाम करते हुए जिलाधिकारी ने बगैर हेलमेट लगाए पहुंचने वाले को पेट्रोल नहीं देने के आधे जारी किए हैं जिलाधिकारी के आदेशों के मुताबिक अब बगैर हेलमेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल सकेगा।
जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नो हेलमेट, नो फ्यूल की रणनीति लागू कर दी गयी है।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 07 दिवसों में वह अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी दशा में ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो।
जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सकें।