DM बोले- इन स्थानो पर प्रत्याशी नही लगायेंगे किसी पार्टी का झंडा व बैनर

DM बोले- इन स्थानो पर प्रत्याशी नही लगायेंगे किसी पार्टी का झंडा व बैनर

मुज़फ्फरनगर। मीरापुर विधानसभा उप निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में समस्त राजैनतिक दलो के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निर्वाचन प्रक्रिया, आर्दश आचार संहिता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने में सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों सदस्यो का विश्वास व सहयोग हमारे लिये अमूल्य है। उन्होने कहा कि सभी के सहयोग से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो का पालन कराते हुये जनपद में शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। उपस्थित राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों केा जानकारी देते हुये नाम निर्देशन के बारे में बताया गया । उन्होने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक-18.10.2024, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनांक-25.10.2024, नाम निर्देशन की जांच हेेतु दिनांक-28.10.2024, नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक-30.10.2024, मतदान का दिनांक-13.11.2024, मतगणना का दिनांक-23.11.2024, वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण करा लिया जायेगा-25.11.2024 है।

उन्होने समस्त राजैनतिक दलो के पदाधिकारियों से आर्दश आचार संहिता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया गया कि स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आर्दश आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गयी है। उन्होने कहा कि आर्दश आचार संहिता का शत् प्रतिशत अनुपालन किया जाये, आदर्श आचार संहिता का उल्लघन करने वालो पर सुसंगत अधिनियों कें तहत दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी टीमो का गठन हो गया है जो क्रियाशील रहेगी। उन्होने कहा कि ई0वी0एम0 के विषय में सभी को पूर्णतय जानकारी होनी चाहिये। उन्होने समस्त राजैनतिक दलो के पदाधिकारियों से कहा कि निर्वाचन से सम्बन्धित यदि कोई समस्या आ रही है तो उप जिला निर्वाचन अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आर्दश आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि जो प्रचार सामग्री मुद्रण करायी जायेगी वहां के मुद्रक प्रकाशक का मो0 न0, नाम, पता लिखना अनिवार्य होगा। उन्होने कहा कि निर्वाचन से सम्बन्धित जो भी दस्तावेज है उनको सुरक्षित ढंग से रखे जायें। उन्होने कहा कि जुलूस, रोड सो, वाहन आदि के लिये अनुमति ‘‘सिंगल विंडो सिस्टम’’ के माध्यम से प्राप्त कर सकते है, बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, रोड सो आदि नही किया जायेगा, समय से अनुमति ले जिससे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। निर्वाचन से सम्बन्धित कन्ट्रोल रुम स्थापित हो गया है, जिसका दुरभाष न0-0131-2436918 है तथा मो0 न0-9412210080 है, जिनसे निर्वाचन से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बैठक में एस0पी0 क्राइम सहित राजनीतिक दलो के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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