मंडलायुक्त का फरमान- संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले को नो सैलरी
सहारनपुर। अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के फरवरी महीने के वेतन पर मंडलायुक्त की ओर से रोक लगा दी गई है। कमिश्नर की ओर से यह फरमान सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है।
सहारनपुर मंडलायुक्त अटल कुमार राय की ओर से की गई एक बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत जिन अधिकारियों ने 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया है उनके फरवरी महीने के वेतन पर कमिश्नर द्वारा रोक लगा दी गई है।
बताया जा रहा है कि जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अभी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है।
मंडल आयुक्त ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं।
मंडलायुक्त ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं निगमों तथा उपकर्मों के कर्मचारियों को वर्ष 2024 की 31 दिसंबर तक अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा वर्ष 2025 की 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना था।
लेकिन जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है उनके फरवरी महीने के वेतन पर रोक लगा दी गई है।
मंडलायुक्त का कहना है कि अब ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू की जाएगी।