जिला प्रशासन का फरमान जारी- बाहरी व्यक्तियों की संभल में नो एंट्री

जिला प्रशासन का फरमान जारी- बाहरी व्यक्तियों की संभल में नो एंट्री

संभल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को कोर्ट सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब बाहरी लोगों पर लगी एंट्री पर रोक 10 दिसंबर तक के लिए प्रभावी कर दी गई है। कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई सामाजिक संगठन या जन प्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर 10 दिसंबर तक प्रवेश कर नहीं सकेगा।

शनिवार को संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा के भीतर सक्षम अधिकारी की परमिशन के बगैर 10 दिसंबर तक एंट्री नहीं करेगा।

जिलाधिकारी का यह आदेश अब इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा के संबंध में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आज शनिवार को संभल दौरे का ऐलान किया था।

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