अस्पतालों में फैशन नहीं चलेगा अनुशासन- पहनी जींस टी शर्ट तो लगेगी...

अस्पतालों में फैशन नहीं चलेगा अनुशासन- पहनी जींस टी शर्ट तो लगेगी...

चंडीगढ़। अस्पतालों में फैशन पर पाबंदी लगाते हुए डॉक्टर एवं स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। ड्रेस कोड के अंतर्गत जींस, टी-शर्ट, प्लाजो, बैकलेस टॉप और स्कर्ट जैसे फैशनेबल परिधानों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया है कि उल्लंघन करने पर गैर हाजिरी दर्ज की जाएगी।

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अस्पतालों में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से फैशन पर पाबंदी लगा दी है। जींस टी-शर्ट को प्रतिबंधित करते हुए महिलाओं के प्लाजो, बैकलेस टॉप और स्कर्ट के साथ साथ भारी संख्या में जेवरात पहनने पर भी रोक लगाई गई है। मेकअप और लंबे लंबे नाखून भी अस्पतालों की ड्यूटी में नहीं चलेंगे। डॉक्टर एवं स्टाफ के लिए लागू किए गए ड्रेस कोड के अंतर्गत पुरुषों के बाल कॉलर से लंबे नहीं होंगे।

ड्रेस कोड नहीं मानने वाले स्टाफ को ड्यूटी से गैरहाजिर मानकर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट, डेनिम ड्रेस, स्वेटर ड्रेस, शर्ट सूट सूट शॉर्टसेक्स ड्रेस स्कर्ट प्लाजो स्ट्रेच टीशर्ट एवं पेंट आदि भी डॉक्टर एवं स्टाफ स्कूल में नहीं जा सकेगा। सिक्योरिटी, परिवहन, सफाई और रसोई वाले कर्मचारी निर्धारित की गई वर्दी में ही ड्यूटी करेंगे। अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें कर्मचारी का नाम एवं पद होना अनिवार्य होगा। नर्सिंग कैडर को छोड़कर सफेद शर्ट व काली पैंट पहनी जा सकती है।

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