विवाह समारोह की नई गाइडलाइन से बढ़ी मुश्किलें-किसे बुलाएं किसे करें मना
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बीच सरकार ने विवाह समारोहों में मेहमानों की पूर्व निधार्रित संख्या में और कमी लाने का आदेश दिया है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को सभी मंडलायुक्तों,जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किये है कि कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह काबू पाने के लिये विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोगों को आंमत्रित किया जा सकेगा। आयोजन के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा और मास्क सेनेटाइजर के अलावा सोशल डिस्टेसिंग बरकरार रखनी होगी।
उन्होने कहा कि इस आदेश का सभी जिलों में सख्ती से पालन होना चाहिये। इससे पहले सरकार ने विवाह और मांगलिक समारोहों में खुले लान में 100 और बंद परिसर में 50 मेेहमानों को आमंत्रित किये जाने की संख्या निर्धारित की थी।
इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर 20 मई से नौवीं से 12वीं कक्षा तक की आनलाइन कक्षाओं के संचालन की इजाजत दे दी है। विभाग के विशेष सचिव जय शंकर दुबे ने कहा है कि आनलाइन कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति की बाध्यता नहीं होगी।
वार्ता