डीजी जेल ने जारी की गाइडलाइन- मुख्यालय पर मास्क अनिवार्य

डीजी जेल ने जारी की गाइडलाइन- मुख्यालय पर मास्क अनिवार्य

लखनऊ। डीजी जेल आनंद कुमार ने कारागार विभाग और राज्य की जेलों में निरुद्ध बंदियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य मुख्यालय पर सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।


मंगलवार को डीजी जेल आनंद कुमार ने कारागार विभाग एवं उत्तर प्रदेश के जेलों में निरुद्ध बंदियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए मुख्यालय पर सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। गाइडलाइन के अंतर्गत डीजी जेल ने कोविड-19 संक्रमण के संबंध में भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का अक्षरस पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य की सभी जेलों में कोविड-19 डेस्क पुनः स्थापित करते हुए उसे एक्टिवेट कर सोशल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीजी जेल ने आवश्यकतानुसार आइसोलेशन वार्ड तथा क्वारंटाइन बैरक की व्यवस्था सुनिश्चित कर आवश्यकतानुसार औषधियों का प्रबंध करने को कहा है। डीजी जेल ने कहा है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे बंदी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाए और जिन बंदियों को बुखार, खांसी, बदन दर्द आदि के लक्षण परिलक्षित होते हैं, उनका तत्काल टेस्ट कराते हुए आवश्यक कार्यवाही चिकित्सक के परामर्श के मुताबिक सुनिश्चित की जाए। कारागारों की साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य नियमित रूप से पहले की तरह कराया जाए। डीजी जेल ने कारागार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बंदियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा है।

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