ईयरफोन लगाकर रेलवे लाइन की पार तो 6 महीने की जेल के साथ जुर्माना
लखनऊ। युवा पीढ़ी के बीच कानों में लीड लगाकर ईयर फोन पर गाने सुनने और बातें करने की बढ़ती आदत लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। कान में लीड लगाकर चलते समय रेलगाड़ी अथवा बस आदि की आवाज सुनाई नहीं देने पर संबंधित हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन रेलवे की ओर से लागू किए गए नियम के चलते अब ईयर फोन लगाकर रेलवे क्रॉसिंग को पार करने पर 6 महीने की जेल एवं जुर्माना भी अदा करना होगा।
दरअसल आमतौर पर देखा जा रहा है कि आज की युवा पीढ़ी के भीतर कानों में ईयर फोन लगाकर उस पर गाने सुनने अथवा बातें करने की संस्कृति इस कदर विकसित होती जा रही है कि इससे महिलाएं एवं पुरुष अछूते नहीं रहे हैं। हालाकि कान में लीड लगाकर गाने सुनने की आदत लोगों के जीवन पर भारी भी पड़ रही है।
देशभर में अभी तक ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें लीड लगाकर गाने सुनने वाले अनेक लोगों की जान जा चुकी है। रेलवे फाटक एवं रेल की पटरी पार करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके कानों में ईयर फोन नहीं लगा हो। क्योंकि ईयर फोन पहनकर रेलवे ट्रैक पार करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है। रेलवे के मुताबिक धारा 147 के अंतर्गत रेलगाड़ी की पटरियों को पार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के साथ उसे 6 महीने की जेल एवं 1000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।