50 हजारी खनन कारोबारी पर शिकंजा जारी- हाजी बाला पर दो और मुकदमे कायम
सहारनपुर। पचास हजार रुपए के इनामी खनन कारोबारी एवं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ अब दो और नए मुकदमा कायम किए गए हैं। दुराचार और अमानत में खयानत के इन मुकदमों में अदालत के आदेशों की अवहेलना का आरोप भी लगाया गया है।
शुक्रवार को फरार चल रहे खनन कारोबारी एवं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ दुराचार एवं अमानत में खयानत के दो नए मुकदमा कायम किए गए हैं। इससे पहले हरियाणा के यमुना नगर निवासी एक महिला ने पूर्व एमएलसी और उनके बेटों समेत छह लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा कायम कराया था। इस मामले में पुलिस ने अदालत से 25 नवंबर-22 को धारा 82 का नोटिस तामील करा दिया था। जिसमें अदालत में हाजिर होने को कहा गया था। लेकिन, अदालत के आदेश के बाद अभी तक हाजी इकबाल अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके अलावा दूसरा मुकदमा अमानत में खयानत और जान से मारने की धमकी के मामले में अदालत की अवमानना का है। मिजापुर थाना क्षेत्र के गांव कुरडीखेड़ी निवासी नूर हसन पुत्र अलादीन ने हाजी इकबाल समेत दो लोगों के खिलाफ धारा 406 और 506 का मुकदमा कराया था। अदालत में हाजिर नहीं होने पर 25 नवंबर -22 को धारा 82 का नोटिस भी तामील करा दिया। यह दोनों मुकदमे अदालत के आदेश की अवलेहना करने की धारा 174 ए के तहत दर्ज किए गए हैं। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि फरार चल रहे खनन कारोबारी हाजी इकबाल के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में पुलिस की ओर से मिजार्पुर थाने में दो मुकदमे कायम कराए गए हैं।