कोर्ट का मस्जिद की अवैध दो मंजिल तोड़ने का आदेश- 30 दिन का समय

कोर्ट का मस्जिद की अवैध दो मंजिल तोड़ने का आदेश- 30 दिन का समय

मंडी। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद की अवैध दो मंजिल तोड़ने का आदेश देते हुए 30 दिन का समय दिया है। उधर हिंदू संगठन मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त करने की डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

शुक्रवार को हिमाचल के मंडी शहर में स्थित मस्जिद की अवैध दो मंजिल अदालत के आदेशों के गिरानी होगी। नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए अवैध मंजिल गिराने के लिए 30 दिन का समय दिया है‌

मंडी शहर के जेल रोड पर स्थित तीन मंजिला मस्जिद को लेकर आरोप है कि इसकी दो मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थी। कोर्ट कमिश्नर की ओर से दिए फैसले के बाद अब इन्हें तोड़ा जाएगा।

उधर जिस समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आयुक्त की कोर्ट में मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, उस समय हिंदूवादी संगठनों के लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर पड़े थे।

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