कांवड़ यात्रा पर केस बंद-बकरीद में ढील पर उठा सवाल-सरकार को नोटिस

कांवड़ यात्रा पर केस बंद-बकरीद में ढील पर उठा सवाल-सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। देशभर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले होने के बावजूद राज्य ने बकरीद को लेकर कोरोना नियमों में ढील का आदेश दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार को इस ढील को लेकर सजग भी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से केरल सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। कोर्ट अब इस मामले को लेकर मंगलवार यानी कल सुप्रीम सुनवाई करेगा।राज्य ने बकरीद को लेकर कोरोना नियमों में ढील का आदेश दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार को इस ढील को लेकर सजग भी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से केरल सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। कोर्ट अब इस मामले को लेकर मंगलवार यानी कल सुप्रीम सुनवाई करेगा।

सोमवार को कांवड या़त्रा को लेकर की गई सुनवाई के दौरान केरल सरकार की ओर से ईद उल अजहा के मौके पर कोरोना की रोकथाम के लिये लगाये गये लाॅकडाउन नियमों में ढील को लेकर दाखिल की गई याचिका पर भी सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। ईद उल अजहा के मौके पर केरल सरकार की ओर से कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि केरल सरकार की ओर से लॉकडाउन के नियमों में ढील ऐसे समय पर दी गई है जब राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है और लगातार संक्रमण की दर भी ऊंची होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रोकने को लेकर दी गई अपनी टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का संज्ञान लेते हुए इस केस को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से यह भी कहा है कि वह राज्य में कोरोना के संबंध में से किसी भी ऐसे नियम की अनदेखी होने से रोके जिससे नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता हो। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को की जाएगी।

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