बिल हुआ पास- 90 साल पुराना कानून रद्द- मुस्लिम शादी व तलाक का...

बिल हुआ पास- 90 साल पुराना कानून रद्द- मुस्लिम शादी व तलाक का...

गुवाहाटी। विधानसभा के भीतर 90 साल पुराने कानून को रद्द करने का बिल पास करते हुए अब असम में मुसलमानों की शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है।

बृहस्पतिवार को असम विधानसभा के भीतर मुसलमानों की शादियां एवं तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास कर दिया गया है।

इस बिल को अब दा असम रिपीलिंग बिल 2024 का नाम देते राज्य में मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है।

22 अगस्त को असम कैबिनेट की ओर से इस बिल को अपनी मंजूरी दी गई थी। विधानसभा के भीतर पास किए गए बिल के अंदर दो विशेष प्रावधान किए गए हैं, पहले प्रावधान में मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरे प्रावधान में बाल विवाह के पंजीकरण को पूरी तरह से अवैध माना जाएगा।

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