आजम खान व बेटा अब्दुल्ला फिर जायेंगे जेल- अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त
रामपुर। नगर पालिका परिषद की ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन चोरी करने के मामले में चौंतरफा फंसे पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए पिता पुत्र की याचिका को निरस्त कर दिया है।
मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके विधायक रहे बेटे अब्दुल्ला आजम की उस अग्रिम जमानत अर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें पिता पुत्र ने जेल जाने से बचने के लिये अदालत से नगर पालिका परिषद की ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन चोरी करने के मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी।
नगर पालिका परिषद की ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन चोरी होने का मामला वर्ष 2022 के सितंबर महीने में दर्ज हुआ था। जिसमें कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान और उनके एक्स एमएलए बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। इसमें अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवर सलीम एवं तालिब को भी पुलिस ने पालिका की ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन चोरी का आरोपी बताया था।
पूर्व केबीनेट मंत्री मौहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को इस मामले में जेल जाने का डर बुरी तरह से सता रहा है। इसी से बचने के लिये पिता पुत्र ने एमपीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी थी लेकिन अदालत ने आज उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है।