सहारा इंडिया के सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट-गिरफ्तारी का आदेश
नई दिल्ली। जमाकर्ताओं के रुपए नहीं लौटाने के मामले में देश की प्रमुख चिटफंड कंपनी सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ अदालत की ओर से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट की ओर से बिहार, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से एक दिन पहले ही सहाराश्री सुब्रत राय को अदालत के सामने पेश होने का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन सुब्रत राय ने अदालत के सम्मुख शायद पेश होना उचित नहीं समझा।
शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट द्वारा जमा कर्ताओं के रुपए नहीं लौटाने के मामले में लिये गये फैसले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार के डीजीपी को पटना हाईकोर्ट की ओर से सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को गिरफ्तार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट के सामने पेश हुए सहाराश्री के वकील ने सुब्रत राय की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने कहा है कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे लेकर वह अदालत में नहीं आ सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि निवेशकों की ओर से अपने जमा किए गए रुपए सहारा इंडिया द्वारा वापस लौटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। इस मामले को लेकर अदालत की ओर से सुब्रत राय को 12 मई को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। लेकिन सुब्रत राय ने अंतरिम आवेदन देकर अदालत में पेशी से छूट मांगी थी। बृहस्पतिवार को सुब्रत राय सहारा की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और जस्टिस संदीप कुमार ने आदेश दिया था कि शुक्रवार को हर हाल में सुबह 10.30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को अदालत में हाजिर होना होगा।