सबूतों को प्रभावित करने की आशंका- सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी रद्द

सबूतों को प्रभावित करने की आशंका- सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी रद्द

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में सेहत मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने जमानत हासिल करने के लिए हाईकोर्ट के सम्मुख अपनी याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 22 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। 22 मार्च को जमानत अर्जी को लेकर हुई सुनवाई के दौरान मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन को जमानत देने अथवा नहीं देने का फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर सत्येंद्र जैन को अदालत द्वारा जमानत दे दी जाती है तो इससे जांच पर असर पड़ सकता है। अदालत ने सत्येंद्र जैन की बेल पिटीशन को खारिज करते हुए कहा है कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।

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