एंटी रेप बिल पास-पीड़िता कोमा मे गई या हुई मौत-दोषी को 10 दिन मे फांसी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर की वारदात को लेकर देश भर में मचे बवाल के चलते मैली हो रही कमीज को उजली करने के लिए ममता सरकार की ओर से एंटी रेप बिल पास कर दिया गया है। कानून मंत्री द्वारा पेश किए गए बिल में अब रेप के दोषी को बंगाल में 10 दिन के भीतर मौत की सजा और मामले की जांच 36 दिन में पूरी करनी होगी।
मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के दो दिवसीय स्पेशल सेशन के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के कानून मंत्री मोलाॅय घटक ने एंटी रेप बिल विधानसभा के भीतर पेश किया है। अपराजिता महिला एवं बाल विधायक- 2024 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है।।। एंटी रेप बिल के पास हो जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल में रेप के दोषी को 10 दिन के भीतर मौत की सजा मिलेगी। रेप के मामलों की जांच 36 दिन के भीतर करना अनिवार्य किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आठ एवं 9 अगस्त की रात ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप एवं मर्डर के बाद से ही डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में जलसे जुलूसों एवं रेलियों का आयोजन कर ममता सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जिसके चलते स्वयं को अलग-थलग महसूस कर रही ममता सरकार की ओर से मामले पर पर्दा डालने के लिए एंटी रेप बिल लाया गया है।