4 साल की मासूम को करंट लगाकर मारा- कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

बरेली। 4 साल की मासूम बच्ची गेट पकड़कर खेलती तो आरोपी ने लोहे के अपने दरवाजे में तार द्वारा करंट छोड़ दिया और उससे मासूम की मौत हो गई। मुकदमा दर्ज हुआ ट्रायल चला और आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया।
गौरतलब है कि थाना किला क्षेत्र के बाकरगंज मोहल्ले में बेरी वाली गली में घटना घटी। घटना यह थी कि 4 अगस्त 2023 की शाम के समय 4 साल की मासूम हिफजा खेल रही थी। इसी बीच हिफजा ने शमशेर उर्फ बबलू के घर के लोहे के दरवाजे को छू लिया, जिमसें करंट जा रहा था और इस करंट की चपेट में बच्ची आ गई और उसकी मौत हो गई। बताया गया कि शमशेर उर्फ बबलू ने घर के लोहे के दरवाजे पर तार लगाकर करंट पैदा किया था, जिससे वह बच्ची करंट लगने के बाद गेट पकड़कर नहीं खेलेगी। इसके बाद भतीजी की मौत होने के बाद चाचा इरफान रजा ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचक दरोगा देवेश कुमार ने मामले की विवेचना करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसमें सात गवाह पेश किये गये, जिसका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही दो लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।