आतंकवादी घटनाओं में मारे गये पार्षदों के परिजनों को 25 लाख की सहायता
नई दिल्ली । सरकार ने आतंकवादी घटनाओं में मारे गये नगर निकायों के निर्वाचित पार्षदों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर करने की घोषणा की है।
जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गये जम्मू-कश्मीर के नगर निकायों के निर्वाचित पार्षदों के परिजनों के पक्ष में सहायता राशि भुगतान को मंजूरी दी जाती है। यह आदेश प्रशासनिक परिषद के उस निर्णय के संदर्भ में जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा संबंधित उपायुक्तों और जिला विकास आयुक्तों के माध्यम से मृतक के परिजनों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
आदेश के मुताबिक संबंधित उपायुक्त आवास एवं शहरी विकास विभाग के माध्यम से सहायता राशि के भुगतान के संबंध में तैयारी करेंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे और मामले को आगे बढ़ायेंगे। इसमें आगे लिखा है कि मामले का ब्योरा मिलने पर आवास एवं शहरी विकास विभाग मृतक के परिजनों के पक्ष में सहायता राशि जारी करने/भुगतान करने के लिए मामले को वित्त विभाग को अग्रसारित करेगा।
वार्ता